Pension Scheme for Transgender: झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना का प्रस्ताव महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया है। बताया जाता है कि इस राशि का प्रावधान पूरक बजट के माध्यम से किया जायेगा. विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे अब कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लाभार्थियों के चयन के बाद पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
ग्रामीण न्यूज़, हिन्दुस्तान और दैनिक भास्कर जैसे हिंदी डिजिटल मीडिया व अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना से लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ होगा।
ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के लिए कौन पात्र होगा (Pension Scheme for Transgender)
महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार, केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ट्रांसजेंडर व्यक्ति और मतदाता पहचान पत्र रखने वाले ही पेंशन के पात्र होंगे। 2019 के अधिनियम के अनुसार, व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को प्रखंड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को अनुविभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन करना होगा.
इन मानदंडों को पूरा करने से व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ उठाने का हकदार होगा। आवेदन प्रक्रिया में लाभार्थियों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासबुक, ट्रांसजेंडर प्रमाणीकरण और अन्य प्रासंगिक कागजी कार्रवाई जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। हालांकि, अन्य पेंशन योजनाओं से पहले से लाभान्वित व्यक्ति इस विशेष योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। (Pension Scheme for Transgender)