Aqua Joy Packaged Water banned: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के मदनपुर में संचालित मैसर्स हरि लक्ष्मी इंटरप्राइजेज द्वारा ‘एक्वा जॉय’ ब्रांड नाम से बोतलबंद पेयजल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इस ब्रांड के बोतलबंद पानी के नमूने पर परीक्षण करने के बाद, कोलकाता में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने इसे मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया है।
इस घटनाक्रम के आलोक में अनुविभागीय अधिकारी कौशल कुमार और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36, उपधारा 3(के) के तहत अगली सूचना तक ‘एक्वा जॉय’ ब्रांड के बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है।
रिपोर्ट में क्या पाया गया? (Aqua Joy Packaged Water banned)
- पानी में कॉलीफार्म बैकटेरिया एवं यीस्ट की मात्रा पायी गयी है
- इस पानी के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकुल असर पड़ सकता है
- गंभीर बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता
- बाजार से 48 घंटे के अंदर सारे स्टॉक वापस लेने का निर्देश