Money Laundering and Corruption: निलंबित IAS पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal case) को 228 दिनों के बाद 4 जनवरी 2023 को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखंड में नहीं रहने की शर्त पर एक महीने की जमानत दी थी। जेल में उनके पति अभिषेक झा उन्हें लेने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह अपनी बेटी के इलाज के लिए झारखंड से बाहर गुड़गांव, दिल्ली, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में रहेंगे। इस दौरान मामले की सुनवाई के दौरान ही उन्हें रांची जाने दिया गया.