Modi surname case: मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. झारखंड की राजधानी रांची में प्रदीप मोदी नाम के शख्स ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है. इस वजह से राहुल ने व्यक्तिगत भागीदारी से छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।
गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने 2019 के मामले में सजा पर रोक लगाने की उसकी अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जज हेमंत प्रचारक गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे. तब तक के लिए कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
किस मामले में हुई राहुल को सजा?
23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने 2019 में मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाई। फ़ैसला। साथ ही उन्हें तत्काल जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। राहुल ने सूरत की अदालत में तीन याचिकाएं भी दायर कीं, जिनमें से एक को अदालत ने खारिज कर दिया और दूसरे पर तीन मई को सुनवाई होनी है। (Modi surname case)