Aadhar-Pan linking: भारतीय आयकर विभाग(Income tax department) ने शनिवार को पैन कार्ड धारकों को डेमोग्राफिक मिसमैच के बारे में सचेत किया, जो कुछ कारणों से हो सकता है जो आधार को पैन से लिंक करते समय विफलता का कारण बन सकता हैं। पैन को आधार से लिंक करना उन सभी व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिनके पास पैन और आधार है।
पैन-आधार में जनसांख्यिकी बेमेल (Demographics mismatch)
पैन-आधार कार्ड में जनसांख्यिकीय बेमेल निम्नलिखित के कारण हो सकता है:
- नाम
- जन्म की तारीख
- लिंग
पैन-आधार में जनसांख्यिकी बेमेल तब होता है जब आपके पैन(Permanent account number) कार्ड और आधार कार्ड में उल्लिखित व्यक्तिगत विवरण मेल नहीं खाते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे आपके नाम में वर्तनी की गलती, आपकी जन्मतिथि में अंतर या आपके लिंग में बदलाव।
पैन-आधार लिंक 2023 की अंतिम तिथि क्या है? (Aadhar-Pan linking)
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
अपने पैन(PAN- Permanent account number) को अपने आधार(Aadhaar) कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें, इसके चरण यहां दिए गए हैं:
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
- “लिंक आधार” टैब पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- “सत्यापित करें” बटन पर क्लिक करें।
- अपना नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में बताया गया है।
- “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी प्राप्त होगा उसे दर्ज करें।
- “सत्यापित करें” बटन पर क्लिक करें। आपका पैन आपके आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।