Breaking News: झारखंड से बड़ी खबर है, जहां हाईकोर्ट ने रांची के रिम्स में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। रिम्स में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति को रांची हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
ये निर्णय प्रार्थी भुवन भास्कर की याचिका पर हुआ है। पूर्व में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत ने निर्णय दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समीर सौरभ ने पक्ष रखा। (Breaking News)